चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए कि वह चुराई हुई है प्राप्त करता है, या 3.
2.
धारा-410भा0दं0सं0 चुराई गई संपत्ति की परिभाषा इस प्रकार है-" वह सम्पत्ति, जिसका कब्जा चोरी द्वारा, उद्दापन द्वारा या लूट द्वारा अंतरित किया गया है और व संपत्ति, जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है, या जिसके विषय में आपराधिक न्यासभंग किया गया है, चुराई हुई संपत्ति कहलाती है, चाहे वह अंतरण या वह दुर्विनियोग या न्यासभंग भारत के भीतर किया गया हो या बाहर।
3.
घ. जिस के कब्जे में ऐसी कोई वस्तु पायी जाती है जिस के चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज के अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है; ङ. जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुँचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है, या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है;